लिव इन रिलेशन में रहने वालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शादीशुदा होने के बावजूद भी लिव इन में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्तगी को कोर्ट ने गलत ठहराया है। हाईकोर्ट ने माना है कि सरकारी नौकरी से बर्खास्त करना कठोर दंड है।